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सरकारी कर्मचारी से दुर्व्यवहार से सम्बंधित प्रावधान (Provisions pertaining to Misbehavious with Government Servant)

सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय दंड संहिता में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किये गये हैं, ताकि वे भयमुक्त होकर अपने कार्य कर सकें। इनमे से कुछ का विवरण निम्नवत है :

  • सरकारी कर्मचारी से अपशब्दों का प्रयोग करने पर I.P.C. धारा 504 के तहत दो वर्ष की सश्रम कारावास हो सकती है। 
  • सरकारी कर्मचारी को धमकी देने पर I.P.C. धारा 506 के तहत तीन से सात साल की सश्रम कारावास की सजा हो सकती है। 
  • सरकारी काम में रुकावट डालने या सरकारी कर्मचारी से मारपीट करने के मामले में I.P.C. धारा 332 के तहत तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हो सकती है। 
  • सरकारी कर्मचारी से वसूली करना, मांगना, उन्हें ब्लैकमेल करने पर I.P.C. धारा 383, 384 एवं 386 के तहत तीन से दस साल की सश्रम कारावास की हाे सकती है। 
  • सरकारी कार्यालय में जबरदस्ती प्रवेश करने पर I.P.C. धारा 441 व 420 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है।
  • सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है। 
  • सरकारी दस्तावेज की चोरी करना व नुकसान पहुंचाने के मामले में I.P.C. धारा 378 एवं 379 के तहत तीन साल की सश्रम कारावास की सजा हो सकती है। 
  • अनधिकृत व्यक्तियों का जमावड़ा लगाने पर I.P.C. 141143 के तहत छह महीने की सश्रम कारावास की सजा हो सकती है। 
  • सरकारी कार्यालयों में गड़बड़ी करना, बल एवं हिंसा का प्रयोग करने पर I.P.C. धारा 146, 148 एवं 150 के तहत छह माह से दो वर्ष की सजा हो सकती है। 
इसके अतिरिक्त और कोई सम्बंधित जानकारी आपके पास है तो जरूर साझा करें governmentemployeeportal@gmail.com पर ईमेल के द्वारा।

Compiled by: सरकारी आदमी

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